सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाएं मजार व अन्य धर्मस्थल: हाईकोर्ट

Edited By Ajay kumar,Updated: 17 Dec, 2022 06:37 PM

mazar and other shrines should be removed from public places high court

रेलवे स्टेशनों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से मजारों व अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए केंद्र व राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों से अवैध अतिक्रमण हटाकर विस्तृत जानकारी देने को कहा है।

प्रयागराज: रेलवे स्टेशनों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से मजारों व अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए केंद्र व राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों से अवैध अतिक्रमण हटाकर विस्तृत जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है।

जन उदघोष सेवा संस्थान एवं पांच अन्य की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ में हुई। उक्त मामले में केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए और मोहलत मांगी गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 16 जनवरी की तारीख सुनिश्चित की। याचियों का कहना है कि कानपुर, लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशनों तथा पटरियों के किनारे और बीच में मजारें बनी हुई हैं।

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