अब मायावती ने दिया माफिया अतीक अहमद को बड़ा झटका, प्रयागराज से मेयर पद की उम्मीदवार शाइस्ता परवीन का काटा टिकट

Edited By Ajay kumar,Updated: 31 Mar, 2023 07:28 PM

mayawati cut the ticket of shaista parveen

उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद भी उनकी मुस्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है। मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। बता दें...

प्रयागराजः उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद भी उनकी मुस्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है। मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर पद का उम्मीदवार बनाया था।

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जल्द ही टिकट काटे जाने का औपचारिक ऐलान करेगी बसपा
जल्द ही बसपा शाइस्ता परवीन का टिकट काटकर प्रयागराज मेयर सीट के लिए नए उम्मीदवार की घोषणा करेंगी। पार्टी शाइस्ता के टिकट काटे जाने का औपचारिक ऐलान 3 अप्रैल को करेगी।

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उमेश पाल शूटआउट में नामजद आरोपी भी है शाइस्ता परवीन
बता दें कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट में नामजद आरोपी भी है और तभी से फरार हैं। उमेश पाल शूटआउट केस से दो महीने पहले ही शाइस्ता बसपा में शामिल हुईं थी और पार्टी ने शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर के लिए दावेदार घोषित किया था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता के नाम आने के बाद बसपा पर सवाल खड़े होने लगे थे। मामला बढ़ा तो मायावती को खुद इस मामले पर सफाई तक देनी पड़ी थी। उस वक्त बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा था कि अगर शाइस्ता दोषी साबित होती हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वहीं अतीक को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद मायावती अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं।

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नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आरक्षण की सूची की जारी 
उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘आरक्षित सीटों के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। सात दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं।'' त्रिस्तरीय स्‍थानीय निकाय चुनावों के लिए 17 नगर निगमों के महापौरों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की अंतरिम सूची जारी करते हुए, सरकार ने मसौदे पर सात दिनों के भीतर छह अप्रैल तक शाम छह बजे तक आपत्ति मांगी है।

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