हत्या के दोषी को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना: कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में सुनाई सजा, पैसों के विवाद में हुआ था हत्याकांड

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Mar, 2025 04:02 PM

life imprisonment and 10 thousand rupees fine for murder

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक युवक की हत्या के तकरीबन सात वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के सहतवार...

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक युवक की हत्या के तकरीबन सात वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव में 24 जून 2017 की शाम पैसे के लेन-देन में विवाद को लेकर संतोष सिंह नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

इस मामले में राम किशोर सिंह की तहरीर पर कमलेश कुंवर , उसके पिता सुदामा कुंवर और जे पी कुंवर के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद सभी तीन आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था । पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी कमलेश कुंवर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया। अदालत ने सुदामा कुंवर और जे पी कुंवर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 

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