उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Mar, 2023 02:31 PM

kidnapping case sentence to be announced shortly

माफिया-राजनेता पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा...

प्रयागराज: माफिया-राजनेता पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर एक- एक लाख रुपए जुर्मना भी लगया है। जुर्माने की राशि राजू पाल के परिजनों को देने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट के फैसले को सुनते ही फूट माफिया फूट फूटकर कोर्ट रुप में रोने लगा। 

PunjabKesari

बता दें कि माफिया पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज लेकिन अभी किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। 43 साल में पहली  किसी केस में अतीक अहमद को सजा को सुनाई है। राजनीतिक रसूक के वजह से किसी भी मामले में कोई भी आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही भी नहीं देता था। राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से अतीक को अभी किसी भी मामले में सजा नहीं मिल रही थी। फिलहाल राजू पाल अहरण केस में तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मृतक राजू पाल की मां ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते है,लेकिन हम सीएम योगी से मांग करते है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। 

 

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!