क्रूरता की सारी हदें पार: 4 वर्षीय भांजे की हत्या मामले में गाजीपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मामा को फांसी की सजा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Jun, 2026 11:20 AM

death sentence for uncle who murdered 4 year old nephew by slitting his throat

गाजीपुर की एक अदालत ने 4 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या के मामले में उसके मामा को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव निवासी मोहम्मद अरबाज...

Ghazipur News: गाजीपुर की एक अदालत ने 4 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या के मामले में उसके मामा को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव निवासी मोहम्मद अरबाज खान की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि अमजद खान ने 21 अक्टूबर 2021 को बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने 4 वर्षीय भांजे दानियाल की गला रेतकर हत्या कर दी थी।

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 9 गवाह पेश किए गए, जिनकी गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध हुआ। जिला अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि आरोपी ने 4 वर्षीय मासूम बालक की अत्यंत क्रूर और निर्मम तरीके से हत्या की है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस कृत्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दीं। अदालत ने इसे अत्यंत जघन्य अपराध मानते हुए अमजद खान को फांसी की सजा सुनाई तथा उस पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

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