Edited By Mamta Yadav,Updated: 08 Jun, 2024 01:54 AM
उत्तर प्रदेश में कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित 5 लोगों को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। एक महिला का घर फूंकने के मामले में कोर्ट ने 3 जून को सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज-तक के सिमर चावला...
Kanpur News: उत्तर प्रदेश में कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित 5 लोगों को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। एक महिला का घर फूंकने के मामले में कोर्ट ने 3 जून को सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज-तक के सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून को पांचों दोषियों को सजा सुनाई गई। जेल के साथ इन लोगों पर 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका 40 प्रतिशत पीड़ित महिला को देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है।
बता दें कि कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, बिल्डर शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल उर्फ 'आटे वाला' के खिलाफ एक महिला ने केस किया था। नजीर फातिमा नामक महिला ने इन लोगों पर उनका घर जलाने का आरोप लगाया था। नजीर फातिमा की शिकायत के मुताबिक उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके प्लॉट पर बने अस्थाई घर को फूंक दिया गया था। आरोप था कि 7 नवंबर, 2022 को रात 8 बजे नजीर फातिमा का परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके घर में आग लगा दी।
इस दौरान उनकी गृहस्थी का सारा सामान फ्रिज, टीवी, सिलेंडर सब कुछ खाक हो गया था। इसकी शिकायत 8 नवंबर, 2022 को दर्ज कराई गई थी। इसके बाद इरफान सोलंकी ने 2 दिसंबर, 2022 को अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर कर दिया था।
इन मामले में हुई सजा:-
- 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ इलाके में महिला का घर जलाने का था आरोप
- महाराजगंज जेल में बंद इरफान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई गई सजा
- 4 अभियुक्तों को लाया गया था कोर्ट
- इन धाराओं में पाए गए थे दोषी
- 436 आगजनी में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, जुर्माना
- 147 दंगा या बलवा भड़काने का दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद व जुर्माना
- 427 संपत्ति को क्षति पहुंचने पर 2 साल तक की कैद हुआ व जुर्माना
- 504 2 साल की कैद व जुर्माना या दोनों
- 506 किसी महिला के साथ अभद्रता के साथ आपराधिक धमकी पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा व जुर्माना
- 323 मारपीट में अधिकतम 1 साल की कैद या जुर्माना।