महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत पर अभद्र' टिप्पणी: कंगना रनौत के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर 21 मई को सुनवाई

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 May, 2022 09:35 PM

indecent comment hearing on may 21 on review petition filed against kangana

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध की गई कथित ‘अभद्र'' टिप्पणी तथा ‘आजादी को भीख में मिली'' बताने के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका पर 21 मई को सुनवाई होगी। इस याचिका को अवर न्यायालय ने खारिज कर...

आगरा: फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध की गई कथित ‘अभद्र' टिप्पणी तथा ‘आजादी को भीख में मिली' बताने के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका पर 21 मई को सुनवाई होगी। इस याचिका को अवर न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि वादी और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने अवर न्यायालय में वाद खारिज होने के फैसले को ‘‘फौजदारी पुनरीक्षण' जिला न्यायाधीश विवेक संगल की अदालत में चुनौती दी है जिसपर 21 मई को सुनवाई होगी। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा के अनुसार अवर न्यायालय ने सही तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश दिया था।

उन्होंने बताया कि वादी ने अवर न्यायालय में 17 नवंबर 2021 को सभी समाचार पत्रों में कंगना की टिप्पणी को लेकर छपी खबरों की मूल प्रतियां प्रस्तुत की थी। साथ ही सीआरपीसी की धारा-200 के तहत स्वयं बयान दर्ज कराये तथा गवाह के तौर पर अधिवक्ता रामदत्त दिवाकर एवं राजेंद्र गुप्ता धीरज ने भी अदालत में दिए बयानों में वाद के तथ्यों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, लेकिन अवर न्यायालय ने यह कहकर वाद खारिज कर दिया कि कंगना ने वादी के विरुद्ध कोई अपमान जनक टिप्पणी नहीं की है।

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