मास्क ना पहनने वाले हो जाएं सावधान! अब ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी 24 घंटे नजर

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 25 Nov, 2020 11:07 AM

high court strict on those who do not wear masks

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में भीड़-भाड़ वाले एरिया में ड्रोन कैमरे से 24 घंटे मास्क पहनने की निगरानी का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 6 जिलों प्रयागराज, लखनऊ,...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में भीड़-भाड़ वाले एरिया में ड्रोन कैमरे से 24 घंटे मास्क पहनने की निगरानी का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 6 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतमबुद्ध नगर में मास्क पहनने का नियम अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए सख्त निगरानी करने का निर्देश‌ दिया है।

कोर्ट ने कहा कि इन जिलों में सप्ताह के सातों दिन व चौबीसों घंटे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए। खाने-पीने के सामान खुले में न बेचने का आदेश अगले छह सप्ताह तक और लागू रहेगा। कोर्ट ने कम से कम अगले 30 दिन तक सघन निगरानी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन जिलों में सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे भीड़भाड़ वाले एरिया की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए।

एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने हाईकोर्ट को बताया कि सतत निगरानी के लिए चार-चार कांस्टेबलों की टीम बनाई गई है। एसएसपी ने जिले के अन्य अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम चार घंटे की निगरानी का आदेश दिया है। वहीं निगरानी की रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी एडवोकेट कमिश्नर से कहा है कि कांस्टेबलों की जो सूची एसएसपी द्वारा दी गई, उस पर लिखे मोबाइल नंबरों के जरिए वह उनकी निगरानी करें। 


 

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