ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े तहखानों को खोलने और सर्वे कराने वाली याचिका पर 23 जनवरी को होगी सुनवाई

Edited By Mamta Yadav,Updated: 05 Dec, 2022 11:49 PM

hearing will be held on january 23 on the petition to open the closed cellars

ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े दो तहखानों को खोलने और उनका सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने 23 जनवरी, 2023 की तारीख तय की है। दूसरी तरफ, विश्वेश ने मां श्रृंगार गौरी से जुड़े छह...

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े दो तहखानों को खोलने और उनका सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने 23 जनवरी, 2023 की तारीख तय की है। दूसरी तरफ, विश्वेश ने मां श्रृंगार गौरी से जुड़े छह अन्य मामलों की एक साथ सुनवाई की मांग वाले मामले की सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की है।

जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडेय ने बताया कि वाराणसी की जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था, जिसको लेकर हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिये 18 जनवरी 2023 के समय निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए वाराणसी के जिला जज ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि तय की है।

महेंद्र पांडेय ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान विश्वेश्वर को सौंपने की मांग सहित संबंधित पांच अन्य मामलों को एक साथ सुनवाई कराये जाने के मामले में जिला न्यायाधीश ने सात दिसंबर की तिथि तय की है। ज्ञानवापी- मां श्रृंगार गौरी के मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर के बंद तहखाना के ताले खुलवाए जाएं और जिला जज एके विश्वेश की अदालत में सर्वे कराया जाए, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी।

पांडेय ने कहा कि अब हिंदू पक्ष को इस पर अपनी आपत्ति पेश करनी होगी। इससे पहले जिला न्यायाधीश ने हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था, जिस पर हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
 

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