Edited By Mamta Yadav,Updated: 02 Dec, 2023 12:23 AM

उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट 11 दिसंबर तक सौंपने का आदेश दिया है।
Varanasi News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट 11 दिसंबर तक सौंपने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि एएसआई ने मंगलवार को जिला अदालत में एक आवेदन दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय देने की गुहार लगायी थी। आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेशा ने एएसआई को 11 दिसंबर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
ज्ञानवापी मस्जिद के रोजमर्रा के मामलों की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने एएसआई द्वारा रिपोर्ट सौंपने के लिये अतिरिक्त समय दिये जाने पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने कहा, “ एएसआई को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देना उचित लगता है। अदालत को उम्मीद है कि दिए गए समय के भीतर एएसआई निश्चित रूप से रिपोर्ट दाखिल करेगी और आगे समय की मांग नहीं करेगी।”
उल्लेखनीय है कि वाराणसी जिला न्यायालय ने 21 जुलाई को वज़ूखाना को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसे पिछले साल वहां एक शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बाद सील कर दिया गया था।