Gorakhpur Medical College: मरीज की पिटाई मामले में बड़ी कार्रवाई, आठ चिकित्सकों पर FIR दर्ज

Edited By Ramkesh,Updated: 03 Jun, 2023 03:30 PM

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Gorakhpur Medical College जिले के गुलरिहा पुलिस ने बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज के आठ अज्ञात कनिष्‍ठ चिकित्सकों (जूनियर डॉक्टर) के खिलाफ अस्पताल में भर्ती एक मरीज से कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने...

Gorakhpur News: जिले के गुलरिहा पुलिस ने बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज के आठ अज्ञात कनिष्‍ठ चिकित्सकों (जूनियर डॉक्टर) के खिलाफ अस्पताल में भर्ती एक मरीज से कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गुलरिहा थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) संजय सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस में मरीज की पत्नी द्वारा दी गयी शिकायत के अनुसार देवरिया के संदीप सिंह (35) को बुधवार की रात पेट में कुछ संक्रमण हुआ। पत्नी ने बताया कि जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने संदीप को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जहां देर रात उसे भर्ती कर लिया गया। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि अस्पताल से छुट्टी देने के लिए कहने पर कई जूनियर डॉक्टर ने कथित तौर पर उसके पति की पिटाई की।

मेडिसिन वार्ड में बेड नंबर 65 पर उनके साथ उनकी पत्नी अंकिता सिंह भी थीं। बृहस्पतिवार को दोपहर करीब दो बजे मरीज ने कनिष्ठ चिकित्सकों से उसे डिस्चार्ज करने के लिए कहा और जब उन्होंने मना कर दिया तो पत्नी ने अनुरोध किया, लेकिन एक चिकित्सक ने जवाब में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। चिकित्सक के जवाब पर संदीप ने विरोध जताया और उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा।

शिकायत में कहा गया है कि इस बात से नाराज चिकित्सक उसे ड्यूटी रूम में ले गए और पत्नी के सामने ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब पत्नी ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। तहरीर में यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संदीप से एक कागज पर लिखवाया कि उसने एक नर्स को छेड़ा। पुलिस के अनुसार तहरीर के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को आठ अज्ञात कनिष्ठ चिकित्सकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 342 (जबरन कैद करना) के तहत मामला दर्ज किया।
 

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