गन्ना भुगतान समय से नहीं हुआ तो चीनी मिल प्रबंधक पर दर्ज होगी FIR

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 09 Aug, 2019 12:02 PM

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उत्तर प्रदेश के शामली जिला प्रशासन ने गन्ना मिल मालिकों को गन्ना किसानो के बकाये के भुगतान की चेतावनी देते हुये कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले प्रबंधकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है...

शामलीः उत्तर प्रदेश के शामली जिला प्रशासन ने गन्ना मिल मालिकों को गन्ना किसानो के बकाये के भुगतान की चेतावनी देते हुये कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले प्रबंधकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में गन्ना मिलों के प्रतिनिधियों एवं किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में किसानों के बकाया गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई।

जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि शामली मिल द्वारा बकाया भुगतान 159 करोड़, थानाभवन 226 करोड़ और ऊन मिल पर 93 करोड़ रूपये की धनराशि शेष है जिसमें जिलाधिकारी ने गन्ना मिलों के प्रतिनिधियों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से करने के निर्देश दिये। उन्होने थानाभवन और शामली चीनी मिल पर किसानों का अधिक भुगतान होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 31 अगस्त तक किसानों का भुगतान शत्-प्रतिशत किया जाना है। इसलिये मिल प्रबन्धक कार्य योजना के अनुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। सभी चीनी मिल प्रबन्धक मिलों को समय से चलाये और उनकी क्षमता भी बढ़ाई जाये।

बैठक में जिला गन्ना अधिकारी को यह भी निर्देश दिये कि किसानों को पर्ची एवं कलेंडर की जानकारी समय से उपलब्ध करायी जाये। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किसान संगठनों के पदाधिकारियों से यह अपील कि वह अपनी खतौनी हिस्सा,फाट सहित स्वयं प्रमाणित करते हुए गन्ना पयवेक्षक को उपलब्ध करा सकते है। इस मौके पर जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह सहित गन्ना मिलों के प्रतिनिधियों एवं किसान संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

 

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