Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Apr, 2025 07:23 AM

Greater Noida: गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत ने अपनी बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी पिता को मंगलवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी.....
Greater Noida: गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत ने अपनी बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी पिता को मंगलवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
जानिए, क्या है पूरा मामला?
जिला गौतम बुद्ध नगर के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने की। भाटी ने बताया कि सेक्टर-49 थाने में 21 नवंबर 2020 को आरोपी पिता सुदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना के दिन पीड़िता अपने पिता और दो छोटी बहनों के साथ घर पर थी। उसकी मां ड्यूटी पर गई थी। आरोपी पिता ने दोनों छोटी बहनों को किसी बहाने से दुकान पर भेज दिया। इसके बाद उसने बड़ी बेटी को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म का प्रयास किया।
दुष्कर्म के दोषी पिता को 10 वर्ष के कारावास की सजा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी पिता पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका था। पीड़िता ने मां के घर लौटने पर घटना के बारे में बताया। इसके बाद मां-बेटी ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पिता को मंगलवार को दोषी ठहराया और 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।