Edited By Mamta Yadav,Updated: 08 Apr, 2025 01:18 AM

अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय और उनके बेटे प्रतीक पांडेय को आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 6-6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2-2...
Ambedkar nagar News, (अश्वनी कुमार सिंह): अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय और उनके बेटे प्रतीक पांडेय को आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 6-6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

बिना किसी अनुमति के जुलूस निकालने का आरोप
बता दें कि पूरा मामला 10 फरवरी 2022 का है। जब कांस्टेबल लव यादव और मनोज कुमार यादव सरकारी वाहन से बैंक चेकिंग ड्यूटी पर थे। पटेल नगर तिराहे पर उन्होंने देखा कि पूर्व विधायक पवन पांडेय और उनके पुत्र प्रतीक पांडेय बिना किसी अनुमति के करीब 150 लोगों के साथ जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान न तो आचार संहिता का पालन किया गया और न ही कोविड-19 के नियमों का। इस मामले में अकबरपुर थाने में धारा 269 और 188 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को सीजेएम सुधा यादव ने कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

गौरतलब है कि पवन पांडेय वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। उन पर नासिरपुर बरवा निवासी चंपा देवी ने पांच मई वर्ष 2022 को करोड़ों रुपये की जमीन की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। जिसके बाद एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।