अंबेडकरनगर के पूर्व विधायक पवन पांडेय और बेटे को 6-6 माह की सजा, कोर्ट ने 2-2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

Edited By Mamta Yadav,Updated: 08 Apr, 2025 01:18 AM

former mla pawan pandey and his son sentenced to 6 months  imprisonment

अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय और उनके बेटे प्रतीक पांडेय को आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 6-6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2-2...

Ambedkar nagar News, (अश्वनी कुमार सिंह): अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय और उनके बेटे प्रतीक पांडेय को आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 6-6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
PunjabKesari
बिना किसी अनुमति के जुलूस निकालने का आरोप
बता दें कि पूरा मामला 10 फरवरी 2022 का है। जब कांस्टेबल लव यादव और मनोज कुमार यादव सरकारी वाहन से बैंक चेकिंग ड्यूटी पर थे। पटेल नगर तिराहे पर उन्होंने देखा कि पूर्व विधायक पवन पांडेय और उनके पुत्र प्रतीक पांडेय बिना किसी अनुमति के करीब 150 लोगों के साथ जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान न तो आचार संहिता का पालन किया गया और न ही कोविड-19 के नियमों का। इस मामले में अकबरपुर थाने में धारा 269 और 188 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को सीजेएम सुधा यादव ने कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
PunjabKesari
गौरतलब है कि पवन पांडेय वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। उन पर नासिरपुर बरवा निवासी चंपा देवी ने पांच मई वर्ष 2022 को करोड़ों रुपये की जमीन की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। जिसके बाद एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!