पहले 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रे*प, फिर किया मर्डर… अब कोर्ट का फैसला आपको कर देगा खुश

Edited By Anil Kapoor,Updated: 11 Apr, 2025 06:33 AM

court sentenced accused who raped and murdered girl to life imprisonment

Bahraich News: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की पोक्सो अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने देने के जुर्म में गुरुवार को एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसपर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी.....

Bahraich News: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की पोक्सो अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने देने के जुर्म में गुरुवार को एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसपर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

जानिए, क्या था पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह ने बताया कि श्रावस्ती जिले के सोनवा थानाक्षेत्र के निवासी साबिर अली 2020 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण बहराइच के दरगाह शरीफ में प्रति दिन हाजिरी लगाने आता था। सिंह के अनुसार उसी दौरान 22 और 23 फरवरी की दरम्यानी रात वह दरगाह शरीफ थानाक्षेत्र के ठाकुर बाग पानी टंकी के पास अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ सो रहा था तथा जब रात लगभग 2 बजे उसकी आंख खुली तब उसकी 5 वर्षीय बेटी (पीड़िता) बिस्तर से गायब नजर आई। सुबह करीब 8 बजे एक बोरी में बच्ची की लाश मिली। बच्ची के शरीर पर कई जगह चाकू से प्रहार के निशान थे।

पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा
सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की तफ्तीश में बहराइच के दरगाह शरीफ थानाक्षेत्र के सिंहापरासी गांव के निवासी मोहम्मद रईश का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया। 8 मार्च 2020 को पुलिस द्वारा रईश के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अभियोजक ने बताया कि गुरुवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि ने दोषसिद्ध अभियुक्त मोहम्मद रईस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उसपर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वकील के अनुसार अदालत ने कहा कि अर्थदण्ड ना अदा करने पर उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा कि अर्थदण्ड की संपूर्ण धनराशि मृतका (पीड़िता) की प्राकृतिक संरक्षिका, उसकी माता को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के आदेश अदालत ने दिए हैं।

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