वजूखाने में मिली शिवलिंग की पूजा मामला: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अर्जी पर अदालत ने आदेश किया सुरक्षित

Edited By Mamta Yadav,Updated: 06 Jun, 2022 08:05 PM

court orders reserved on the application of swami avimukteshwaranand

उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने श्री विद्या मठ के महंत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान गत मई में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति देने को लेकर दायर अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने श्री विद्या मठ के महंत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान गत मई में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति देने को लेकर दायर अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जिला न्यायाधीश (प्रभारी) अनुतोष शर्मा ने सोमवार को अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया। वादी पक्ष के वकील रमेश उपाध्याय ने हिंदू मान्यताओं के आधार पर भगवान को भोग लगाने की अनिवार्यता के मद्देनजर दलील दी कि ‘भगवान भूखे हैं' इसलिये उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाये।       

गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजूखाने के पास मिली शिवलिंग जैसी संरचना को आदि विश्वेश्वर महादेव बताते हुए शिवलिंग की पूजा अर्चना की अनुमति दिये जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरु कर दिया हैं। इस मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन को पक्षकार बनाया है। उपाध्याय ने अदालत में दलील कि न सिफर् आदि विश्वेश्वर बल्कि उनके सम्मुख विराजमान नंदी भी बिना भोग के बैठे हैं। उन्होंने धर्म शास्त्रों की सूक्तियों का हवाला देते हुए दलील दी कि नंदी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिये वह भी आदि विश्वेश्वर के साथ उपवास पर हैं।       

उन्होंने भविष्य पुराण और गरुढ़ पुराण के सूत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर वादी पक्षकार को पूजा और भोग लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है तब फिर अदालत को खुद अपने स्तर पर ‘पूजा एवं प्रसाद' की व्यवस्था करना चाहिये। गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चार जून को अदालत में अर्जी दायर की थी जिस पर सुनवाई के लिये सोमवार की तिथि मुकर्रर की थी। उन्होंने चार जून को ही ज्ञानवापी जाकर पूजा अर्चना करने की घोषणा की थी लेकिन पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देकर श्री विद्या मठ के बाहर ही आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद से वह ज्ञानवापी परिसर में पू अर्चना की अनुमति मिलने तक मठ के बाहर ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये। स्थानीय प्रशासन ने केदार घाट के पास स्थित श्री विद्या पीठ के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया है।

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