बाबरी विध्वंस केस: CBI काेर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे: जफरयाब जिलानी

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Sep, 2020 02:34 PM

cbi will challenge the court verdict in the high court

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपियों को सीबीआई ने बरी कर दिया है। बहीं बाबरी केस के पक्षकार रहे जफरयाब जिलानी ने मामले को  हाई कोट में चुनौती देगी।

लखनऊ: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपियों को सीबीआई ने बरी कर दिया है।  बाबरी केस के पक्षकार रहे जफरयाब जिलानी ने मामले को हाई कोट में चुनौती देगी। मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसम मामले में बैठक कर जल्द ही फैसला लेगा। उन्होंने बात करते हुए कहा कि यह सभी लोग जानते हैं कि छह दिसम्बर 1992 को किस तरीके से अयोध्या में सरेआम बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कानून की धज्जियां उड़ायी गयीं।

उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय ने भी रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाद में पिछले साल नौ नवम्बर को सुनाये गये फैसले में कहा था कि मुसलमानों को गलत तरीके से उनकी मस्जिद से वंचित किया गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक गैरकानूनी कृत्य था। जफरयाब जिलानी ने कहा कोई मुजरिम है या नहीं, यह तो अदालतों को ही तय करना होता है। अब मुस्लिम संगठन मिल हाई कोर्ट में अपील करेगा।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे।

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