Edited By Purnima Singh,Updated: 19 Mar, 2025 05:58 PM

यूपी के संभल जिले के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की परेशानी बढ़ सकती है। सांसद द्वारा बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब कार्रवाई होना करीब-करीब तय हो गया है। संभल सांसद के घर पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है।
संभल : यूपी के संभल जिले के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की परेशानी बढ़ सकती है। सांसद द्वारा बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब कार्रवाई होना करीब-करीब तय हो गया है। संभल सांसद के घर पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है।
जुर्माना या मकान पर होगा बुलडोजर एक्शन
सांसद के मकान केस की मंगलवार को एसडीएम कोर्ट में तारीख लगी थी। सांसद के वकील विवादित मकान के नया न होने या फिर सांसद का मकान नहीं होने कोई साक्ष्य नहीं दे सके। जिसके चलते एसडीएम ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी को मकान के निर्माण की जांच का आदेश दिया है। यह कमेटी 22 मार्च को मकान के निर्माण की जांच रिपोर्ट एसडीएम को देगी। इसके बाद सांसद पर जुर्माना या उनके मकान पर बुलडोजर कार्रवाई होगी।
सांसद का वकील नहीं दे सका कोई साक्ष्य
इस मामले में एसडीएम डॉ वंदना मिश्रा का कहना है कि यह मामला 5 दिसंबर से चल रहा है। सांसद बर्क को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज पेश करने के पर्याप्त मौके दिए गए, कई तारीखें भी हुईं, लेकिन अब तक वे कोई भी साक्ष्य नहीं दे सके हैं। अब इस मामले में अगली तारीख 22 मार्च की दी गई है। 22 मार्च को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अगर इसमें नियमों की अनदेखी पाई गई तो फिर मकान को ध्वस्त कराया जा सकता है।
बर्क पर लगा पांच सौ रुपए का जुर्माना
मकान के निर्माण को लेकर जो दस्तावेज मांगे गए थे। उनमें से कोई भी दस्तावेज सांसद के वकील अब तक नहीं दे पाए हैं। बर्क के वकील अपने पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं दे सके हैं। उन्होंने पहले यह मकान सांसद के नाम नहीं होने का दावा किया था। वहीं निर्माण को पुराना बताया था। मगर साक्ष्य देने के लिए वकील लगातार कोर्ट से समय मांगते रहे। साक्ष्य में विलंब होने पर कोर्ट ने सांसद पर पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया था।