Bulandshahr Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा, कोर्ट ने 32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Edited By Mamta Yadav,Updated: 25 May, 2023 08:40 PM

bulandshahr crime 20 years imprisonment for raping a minor

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले की एक विशेष अदालत (Special Court) ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की (Minor Girl) से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपए जुर्माना...

बुलंदशहर, Bulandshahr Crime: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले की एक विशेष अदालत (Special Court) ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की (Minor Girl) से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश राघव ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ध्रुव राय की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में नरसेना निवासी लब्बू को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। राघव ने बताया कि नरसेना थाना क्षेत्र के रहने वाले लब्बू ने 2021 में इलाके की रहने वाली 11 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। इस मामले में 19 जून 2021 को भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म और आपराधिक धमकी की धारा समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
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उन्‍होंने कहा कि 14 जुलाई, 2021 को पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। राघव ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद लब्बू को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 32 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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