आजम को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, जमानत केवल अल्पविराम होगा: राकेश त्रिपाठी

Edited By Ramkesh,Updated: 11 May, 2022 05:59 PM

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जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की जमानत को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आजम पर तंज कसते हुए कहा कि जमानत मिलने का मतलब दोष मुक्त हो जाना नहीं है।आजम को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। जमानत...

लखनऊ: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की जमानत को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आजम पर तंज कसते हुए कहा कि जमानत मिलने का मतलब दोष मुक्त हो जाना नहीं है।आजम को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। जमानत केवल अल्पविराम होगा। बता दें कि आजम खान पर  89 मामले में अलग मुकदमे दर्ज है। जिसमे से उन्हें 88 वें मामले में जमानत मिल गई। उनके बेटे और उनकी पत्नी जमानत पर चल रही हैं।

बता दें कि सपा विधायक आजम खान की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों को अभी स्थगित रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि आजम पर कोई देशद्रोह केस न दर्ज हो। यूपी सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि उनको हाई कोर्ट से 88वें मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए वो जेल से रिहा नहीं हो सकते।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि ये एक ट्रेंड बन गया है। एक ही आदमी पर 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब जमानत मिलती है, एक नया केस आ जाता है। ये कैसे हो रहा है। वहीं यूपी सरकार के वकील ने कहा कि ये एक गलतफहमी है। हर मुकदमा अपने आप में अलग है। राज्य सरकार हलफनामे के जरिए अदालत को ये समझना चाहती है। ऐसे में कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दे दी। वहीं अगली सुनवाई अगले हफ्ते मंगलवार को तय की है। आजम खान की जमानत पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रक्रिया जमानत मिलने का मतलब दोष मुक्त हो जाना नहीं है.आजम को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, यह जमानत केवल अल्पविराम होगी"

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