मंदिर में नमाज़ पढ़कर सामाजिक साैहार्द बढ़ाना पड़ा महंगा, 4 के खिलाफ मुकदमा

Edited By Ajay kumar,Updated: 02 Nov, 2020 02:54 PM

two muslim youths posted pictures praying in temple case against 4

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बीते दिनों ब्रज चौरासी कोस की यात्रा कर रहे दिल्ली निवासी फैजल खान और उसके एक मित्र ने नन्दगांव के नन्द भवन मंदिर परिसर में नमाज पढ़कर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं ।

मथुराः उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बीते दिनों ब्रज चौरासी कोस की यात्रा कर रहे दिल्ली निवासी फैजल खान और उसके एक मित्र ने नन्दगांव के नन्द भवन मंदिर परिसर में नमाज पढ़कर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं । इस संबंध में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मंदिर के एक सेवायत की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी फैजल खान, उसके मुस्लिम मित्र तथा दो हिंदू साथियों के खिलाफ धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने, धार्मिक सम्प्रदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने, समाज में ऐसा भय पैदा करने जिससे माहौल खराब होने का अंदेशा हो तथा उपासना स्थल को अपवित्र करने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बरसाना के थाना प्रभारी आजाद पाल सिंह ने बताया, ‘'नन्दभवन के सेवायतों ने यह जानकारी दी कि बृहस्पतिवार की दोपहर तीन युवक नन्द भवन पहुंचे थे जिनमें से एक ने अपना परिचय दिल्ली निवासी फैजल खान के रूप में दिया था । उसने सभी को बताया था कि वह भी प्रसिद्ध कवि रसखान के समान भगवान कृष्ण में अगाध श्रद्धा रखता है और उसी के वशीभूत होकर ब्रज चौरासी कोस की यात्रा कर रहा है। यात्रा में पड़ने वाले सभी धर्मस्थलों के दर्शन भी कर रहा है।''

थाना प्रभारी ने बताया कि उसने नन्द भवन में नन्दलाला और नन्द बाबा के भी दर्शन किए, इसके बाद जब गोस्वामीजन ठाकुरजी को शयन कराकर मंदिर के पट बंद करने के लिए अंदर चले गए, तब उन लोगों ने नमाज़ पढ़कर फोटो लिए और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए, इससे पूर्व उसने धर्म चर्चा के बीच रामचरित मानस की चौपाईयां भी पढ़कर सुनाईं।

आजाद पाल सिंह ने बताया कि रविवार को मंदिर के सेवायतों की जानकारी में यह वाकया आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैलने लगा। इस पर मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान और मोहम्मद चांद तथा उन्हें अपने साथ मंदिर लाने वाले नीलेश व आलोक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी आजाद पाल सिंह के मुताबिक चारों व्यक्तियों के खिलाफ भादवि की धारा 153(ए), 295 तथा 505 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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