निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका, दो मामलों में जमानत अर्जी खारिज

Edited By Nitika,Updated: 10 Dec, 2019 03:48 PM

bail application of mla anant singh rejected in two cases

एके-47 और हाई ग्रेनेड बरामदगी मामले में जेल में बंद बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। पटना की एक विशेष अदालत ने अनंत सिंह की ओर से दो अलग-अलग मामलों में दाखिल की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

पटनाः एके-47 और हाई ग्रेनेड बरामदगी मामले में जेल में बंद बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। पटना की एक विशेष अदालत ने अनंत सिंह की ओर से दो अलग-अलग मामलों में दाखिल की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत ने अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाएं दाखिल कर अनंत सिंह की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक को दोनों मामलों में नियमित जमानत पर मुक्त करने से इंकार कर दिया।

एक मामला पटना जिले के बाढ़ थाने में 16 अगस्त 2019 को भारतीय दंड विधान, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दर्ज किया गया था। वहीं, दूसरा मामला पंडारक थाने में 15 जुलाई 2019 को भारतीय दंड विधान और शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दर्ज था।

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