अनलॉक 1.0 में योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या है खास

Edited By Umakant yadav,Updated: 31 May, 2020 07:38 PM

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केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार को लॉकडाउन-5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार के मुताबिक अनलॉक-1 के लिए प्रदेश में 1 जून से 30 जून तक केंद्र के अनुसार...

लखनऊ: केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार को लॉकडाउन-5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार के मुताबिक अनलॉक-1 के लिए प्रदेश में 1 जून से 30 जून तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वाले लोगों पर गाजियाबाद और नोएडा बार्डर पर रोक जारी रहेगी। इसके लिए दोनों जिलों के डीएम फैसला करेंगे की दिल्ली का बार्डर खोला जाए या नहीं। प्रदेश में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ दैनिक उपयोग  की जरूरी चीजें ही मिलेंगी।

अनलॉक 1 में यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन-

  • 01 जून सोमवार से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी।
  • कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी।
  • स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी।
  • बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी।
  • अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा।
  • दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग बैठकर चल सकते हैं।
  • बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे।
  • सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे।
  • एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं।
  • नोएडा/गाजियाबाद के लिए दोनों जिलों के डीएम जरूरत देख लेंगे फैसला।
  • टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे।
  • रोडवेज बसें चलेंगी। लेकिन किसी को खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
  • सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित।
  • प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा।
  • होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे।
  • सैलून और ब्यूटी पार्लर कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे।
  • मिठाई की दुकान खुलेंगी लेकिन वहां बैठकर खाना प्रतिबंधित।
  • पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे।
  • खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति।
  • कंटेन्मेंट जोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं।

24 घंटे में 262 नए केस, 15 जून से 15 हजार टेस्टिंग हर दिन करेंगे
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि, राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 262 नए मामले सामने आए हैं। 2901 एक्टिव केस हैं। 4709 लोग पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुका है। अब तक 213 लोगों की मौत हुई है। आइसोलेशन वार्ड में 2938 लोगों का इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारैंटाइन में 9000 लोगों को रखा गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रदेश में 9976 सैंपल की जांच की गई। अब हम 10000 टेस्ट प्रतिदिन के करीब पहुंच गए हैं। अब हमारा लक्ष्य यह है कि 15 जून तक हम इसे बढ़ाकर 15000 तक ले जाएंगे।

 

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