HC ने CBSE और यूपी सरकार से पूछा, स्कूल परिसरों में चल रहे कोचिंग संस्थानों को काबू करने के लिए क्या किया ?

Edited By Mamta Yadav,Updated: 04 Aug, 2023 01:13 AM

what did they do to control coaching institutes running in school premises  hc

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी के स्कूल परिसरों में चल रहे कोचिंग संस्थानों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों ही...

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी के स्कूल परिसरों में चल रहे कोचिंग संस्थानों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों ही पक्षकार 10 दिनों के भीतर इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें।
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मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को
यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने मनीष कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में यूपी कोचिंग विनियमन अधिनियम और सीबीएसई परिपत्र अगस्त 2019 का कड़ाई से अनुपालन करने की मांग की गई है। याची की ओर से कहा गया कि वह जानकी ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो सीबीएसई से संबद्ध एक स्कूल चला रहा है। उनके संस्थान के आसपास सीबीएसई से संबद्ध कई संस्थान हैं और स्कूल/कॉलेज भवनों के परिसर में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जो सीबीएसई की नीति के साथ-साथ यूपी कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 के विपरीत हैं। उनके वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए हैं, हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित राज्य विभाग के सचिव के साथ-साथ सीबीएसई, नई दिल्ली के सचिव द्वारा इस तरह के नियंत्रण के लिए राज्य भर में उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराते हुए एक प्रतिक्रिया/प्रतिवाद दायर किया जाए। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को करेगा।

स्कूल/कॉलेज भवनों के परिसर के भीतर कोचिंग संस्थानों को चलाने पर रोक
गौरतलब है कि सीबीएसई के 2019 परिपत्र के साथ-साथ राज्य के 2002 अधिनियम स्कूल/कॉलेज भवनों के परिसर के भीतर कोचिंग संस्थानों को चलाने पर रोक लगाते हैं। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों को अपने परिसरों से व्यावसायिक गतिविधि चलाने के खिलाफ विशेष रूप से चेतावनी दी है। सीबीएसई द्वारा प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए स्कूल के समय के दौरान अपने परिसर में समानांतर कोचिंग सेंटर चलाने वाले कई स्कूलों के बारे में शिकायतें मिलने के बाद सीबीएसई द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था।

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