UP: नाबालिग बेटी से बार-बार बलात्कार करने वाले पिता को उम्र कैद की सजा, विरोध करने पर करता था पिटाई

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 13 May, 2022 01:12 PM

up father sentenced to life imprisonment for repeatedly raping minor

उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की स्थानीय अदालत ने एक पिता को बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि...

कौशांबी: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की स्थानीय अदालत ने एक पिता को बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि यह मामला जिले के कड़ा धाम थाना क्षेत्र का है। जहां पीड़िता किशोरी ने 24 सितंबर 2019 को थाने में शिकायत पत्र देकर अपने पिता के विरुद्ध दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई और मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पिता को बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए गुरुवार शाम पिता को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। घर में वह शराब पीने के आदी अपने पिता के साथ रहती है। शराब के नशे में पिता उसके साथ दुष्कर्म करता है। विरोध करने पर वह बेटी की पिटाई करता है।

पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने नाना को देकर नाना के साथ ही थाने जाकर पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा और विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
 

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