PM मोदी के सेना की वर्दी पहनने पर यूपी की कोर्ट ने PMO को भेजा नोटिस, 2 मार्च को सुनवाई

Edited By Imran,Updated: 03 Feb, 2022 03:14 PM

up court sent notice to pmo on pm modi wearing army uniform

उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच प्रयागराज के जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने इम मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख भी...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच प्रयागराज के जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने इम मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख भी निर्धारित किया है। 
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दरअसल, राकेश नाथ पांडेय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि चार नवंबर 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए। बता दें कि इसके पहले इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। सीजेएम कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो।
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पोषणीयता के आधार पर सीजेएम ने अर्जी निरस्त कर दी थी। इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडेय की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश दिया है।


 

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