Unified Pension Scheme: सीएम योगी ने की एकीकृत पेंशन योजना की सराहना, कहा-'UPS को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है'

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Aug, 2024 10:22 AM

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Unified Pension Scheme: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश को "आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन" और उज्ज्वल भविष्य मिला है। मुख्यमंत्री ने 'विज्ञान धारा' योजना को मंत्रिमंडल की...

Unified Pension Scheme: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश को "आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन" और उज्ज्वल भविष्य मिला है। मुख्यमंत्री ने 'विज्ञान धारा' योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी की भी सराहना की और कहा कि इस पहल से देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा विज्ञान में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

UPS को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय हैः योगी
'बायोई3 नीति' को मंजूरी देने के मंत्रिमंडल के एक अन्य निर्णय का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "यह नीति अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे हमें जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।" यूपीएस को मंजूरी देने के मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना करते हुए आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “140 करोड़ देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने हेतु सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है।''

 


योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार
सीएम योगी ने कहा, “ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करता यह युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है। आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी!” केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिए जाने को शनिवार को मंजूरी दी। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। 

 

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