Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 26 Aug, 2022 01:20 PM

नोएडा: नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को 2.30 बजे 9 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा। यह सुपरटेक ट्विन टावर अवैध निर्माण में बनाया गया है। 31 अगस्त 2021 को 1 साल पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93 ए में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध...
नोएडा: नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को 2.30 बजे 9 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा। यह सुपरटेक ट्विन टावर अवैध निर्माण में बनाया गया है। 31 अगस्त 2021 को 1 साल पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93 ए में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तहकीकात में पाया था कि सुपरटेक ने इन टावरों को बनाते वक़्त निर्माण शर्तों का खूब उल्लंघन किया था। इस ट्विन टावर का निर्माण 2009 में आरम्भ हुआ था। इस दोनों टावर में कुल 950 से अधिक फ्लैट्स बनाए जाने थे। बहरहाल, कई खरीदारों ने यह इल्जाम लगाया कि बिल्डिंग के प्लान में परिवर्तन किया गया है तथा वर्ष 2012 में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे।
आंकड़ों के अनुसार, इसमें 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें 248 व्यक्तियों ने रिफंड ले लिया तथा लगभग 133 खरीददारों को दूसरे प्रोजेक्ट में मकान दिए गए। मगर तमाम खरीददारों में 252 ऐसे लोग हैं जिन्होंने न तो रिफंड लिया है और न ही उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया गया, मतलब उनका निवेश इस प्रोजेक्ट में बना रहा। वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को भी जमकर फटकार लगाया था। मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था किन्तु बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे गिराने का आदेश दिया।