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मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से नाराज सुप्रीम कोर्ट! अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस

Edited By Ramkesh,Updated: 17 Feb, 2025 03:44 PM

supreme court angry with bulldozer action on madni masjid contempt

जिला प्रशासन ने कुशीनगर में हाटा नगर पालिका के समीप सबने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, कोर्ट ने मदनी मस्जिद मामले में   हुई कार्रवाई पर यूपी के अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है। SC ने अपने...

कुशीनगर (अनुराग तिवारी): जिला प्रशासन ने कुशीनगर में हाटा नगर पालिका के समीप सबने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, कोर्ट ने मदनी मस्जिद मामले में   हुई कार्रवाई पर यूपी के अधिकारियों को नोटिस भेज दिया है। SC ने अपने आदेश में कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में डिमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश का यूपी के अधिकारियों ने उल्लंघन कि है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों को अवमानना नोटिस भेज दिया है।

 

आप को बता दें कि SC ने 13 नवम्बर 2024 को आपने आदेश में कहा कि था कि मनमानी तरीके से किसी का घर नहीं गिरा सकते है। आरोपी होने के कारण भी किसी का घर नहीं गिरा सकते. सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। कोर्ट ने नमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। अदालत ने आगे कहा कि मकान सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए आश्रय है और इसे ध्वस्त करने से पहले राज्य को यह विचार करना चाहिए कि क्या पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक है।

दरअसल, इस मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसम्बर को जांच शुरू हुई थी।  इसको लेकर प्रशासन ने तीन बार नोटिस जारी कर मुस्लिम पक्षकारों से जवाब मांगा था लेकिन मुस्लिम से मिले जवाब में प्रशासन संतुष्ट नहीं दिखा और अब मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया है।

मुस्लिम पक्षकारों ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
हालांकि हाटा कोतवाली क्षेत्र के हाटा नगरपालिका के कार्यालय से सटे मदनी मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण सरकारी जमीन में कराया गया था और इसमें प्रयुक्त नक्शा भी मानक विहीन होने के चलते प्रशासन ने 18 दिसंबर से कार्रवाई शुरू की थी। इसी बीच मुस्लिम पक्षकारों ने 8 फरवरी तक हाई कोर्ट से स्टे लेकर रखा था।

शासन ने 3 बार मुस्लिम पक्ष को भेजा था नोटिस
शासन ने 3 बार नोटिस भी दिया लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर योगी के बुलडोजर ने 54 दिन बाद कार्रवाई शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जिससे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था न बिगड़े और अवैध निमार्ण को कब्जा मुक्त कर दिया जाए।

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