Edited By Mamta Yadav,Updated: 24 Jan, 2022 09:34 PM
समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) आशुतोष सिन्हा को चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने एमएलसी को...
वाराणसी: समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) आशुतोष सिन्हा को चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने एमएलसी को नोटिस जारी कर उनसे 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।
चुनाव अधिकारी ने जिला कचहरी के शासकीय कार्यालय परिसर में सोमवार 24 जनवरी को सपा का प्रचार करने तथा मुद्रित प्रचार सामग्री/पैम्पलेट वितरित किये जाने को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। एमएलसी को नोटिस का 48 घण्टे के अन्दर जवाब देना है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस प्रकरण में निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी।
उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि शासकीय कार्यालय परिसर में, शासकीय कार्य अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक दल के प्रचार हेतु वांछित अनुमति उनके द्वारा प्राप्त की गयी है अथवा नहीं? साथ ही प्रचार सामग्री/पैम्पलेट पर प्रकाशक/मुद्रक का नाम पता अंकित नहीं पाया गया, जो कि आदर्श आचार संहिता/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा- 127 (क) के उल्लंघन की परिधि में आता है। उक्त प्रचार के दौरान उनके द्वारा प्रयुक्त साइकिलों में से एक साइकिल पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई थी जो कि आदर्श आचार संहिता में विहित दो पहिया वाहन हेतु अनुमन्य प्रचार सामग्री के दायरे में नहीं है।