एकतरफा प्यार में महिला समेत दो लोगों की हत्या के दोषी सोहराब को मौत की सजा

Edited By Ajay kumar,Updated: 28 Sep, 2023 05:03 PM

sohrab convicted of murdering two people including a woman  death sentence

एक तरफा प्यार में विवाहित महिला व उसके पति के दोस्त की हत्या करने के आरोपी गब्बर उर्फ सोहराब अली को सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

लखनऊ: एक तरफा प्यार में विवाहित महिला व उसके पति के दोस्त की हत्या करने के आरोपी गब्बर उर्फ सोहराब अली को सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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कोर्ट ने 4 सितंबर को गब्बर उर्फ सोहराब को दिया था दोषी करार
अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अभियुक्त के अपराध को विरल से विरलतम करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाने का आदेश दिया है, जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। वहीं, सजा की पुष्टि के लिए समस्त पत्रावली अविलंब हाईकोर्ट को भेजने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने चार सितंबर को गब्बर उर्फ सोहराब को दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा पर सुनवाई के दौरान उसे जेल से जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेश किया गया था।

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सरकारी वकील ने आरोपी को अधिकतम दंड देने की मांग की
सरकारी वकील कृष्ण कुमार साहू व दुष्यंत मिश्र ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपी को अधिकतम दंड देने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह सामान्य हत्या का मामला नहीं है। अभियुक्त ने योजना के तहत चाकू से गोदकर नृशंस तरीके से हत्या की है।

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