Edited By Anil Kapoor,Updated: 22 Jul, 2024 12:00 PM

Lakhimpur kheri News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी आज (22 जुलाई) पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित मामले में जमानत दे दी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी और उनके दिल्ली या लखनऊ जाने पर...
Lakhimpur kheri News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी आज (22 जुलाई) पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित मामले में जमानत दे दी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी और उनके दिल्ली या लखनऊ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पिछले साल 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हिंसा की "दुर्भाग्यपूर्ण भयावह घटना" में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में किसानों को भी जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। "सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया गया है... हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से अब तक 7 की जांच की जा चुकी है। हमारे विचार में मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को लंबित अन्य समयबद्ध या जरूरी मामलों को ध्यान में रखते हुए समय-सारिणी तय करने का निर्देश देते हैं, लेकिन लंबित विषय को प्राथमिकता देते हैं।

बताया जा रहा है कि जिले में हिंसा तब भड़की थी जब किसानों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। चार किसानों को एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन ने कुचल दिया था। इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई, जिससे आक्रोश फैल गया।