नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल कैद

Edited By Ramkesh,Updated: 15 May, 2024 03:20 PM

rape of a minor on the pretext of marriage court sentenced the accused

नाबालिग से शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 0 साल की कारावास और 22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।  स्थानीय न्यायालय, के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार "सप्तम" की अदालत ने  ये सजा सुनाई है।

गाजीपुर: नाबालिग से शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 0 साल की कारावास और 22 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।  स्थानीय न्यायालय, के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार "सप्तम" की अदालत ने  ये सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार स्थानीय नोनहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर गांव की ही एक 15 साल की नाबालिग किशोरी को गांव के से बहलाफुसला कर भगा ले गया था। बाद में नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा नोनहरा थाने में लिखित शिकायत की गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के पिता ने नोनहरा थाने में इस आशय की तहरीर दिया कि मेरी नाबालिग बेटी को 9 दिसम्बर 2018 को गांव के ही एक युवक ने बहलाफुसला कर घर से भागकर शादी करने के साथ दुष्कर्म करने की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।

मामले में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार लिया गया। पुलिस ने पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया। जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में धारा 363,366 और पाक्सो एक्ट,4 में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक  प्रभुनारायण सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया बुधवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने 10 साल कैद की कैद और 22 हजार अर्थदंड लगाया है।  फैसला सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। 

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