Edited By Pooja Gill,Updated: 20 Mar, 2025 03:36 PM

सुलतानपुर: नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण एमपी/एमएलए अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी...
सुलतानपुर: नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण एमपी/एमएलए अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तिथि नियत की है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि बृहस्पतिवार को उपरोक्त मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
3 अप्रैल को होगी सुनवाई
अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तिथि नियत की है। पिछली सुनवाई 6 मार्च को थी। यह मामला 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी की कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पांच साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था।
26 जुलाई को राहुल ने कराया था बयान दर्ज
पिछले साल 26 जुलाई को राहुल ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था और खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इस वर्ष की शुरुआत में वकीलों की हड़ताल और राहुल के अधिवक्ता की अस्वस्थता के कारण मामले में कई बार सुनवाई टली। 11 फरवरी को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह पूरी की थी।