Prayagraj News: पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चली गोली, एक की मौत

Edited By Ramkesh,Updated: 15 Jun, 2024 03:33 PM

prayagraj firing between two parties over old rivalry one dead

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बारा क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में शुक्रवार को हुई मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बंदूक से फायरिंग कर दिया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी। पुलिस उपायुक्त (यमुना नगर) श्रद्धा नरेन्द्र पांडेय ने...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बारा क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में शुक्रवार को हुई मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बंदूक से फायरिंग कर दिया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी। पुलिस उपायुक्त (यमुना नगर) श्रद्धा नरेन्द्र पांडेय ने बताया कि यमुनापार बारा थाना क्षेत्र के भेलांव गांव निवासी मनीष मिश्रा (30) का गांव के ही राजेश पांडे से पुरानी रंजिश थी। दोनों परिवारों के बीच विवाद रहा है। जमीन समेत अन्य मामलों में पहले से तनातनी चल रही थी। सुबह किसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ा और मारपीट के बाद फायरिंग की गई जिसमें मनीष मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गये। दोनो परिवार के बीच आपसी रिश्तेदारी भी है।

उन्होंने बताया परिजनों ने घायल को अस्पताल लेकर गएजहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले के बाद दूसरे पक्ष के लोग घर छोड़कर भाग गए। हत्या की सूचना डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा नरेंद्र पांडेय समेत बारा, घूरपुर समेत आसपास के थाने की पुलिस अधिकारी मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से दूसरे पक्ष के राजेश, आकाश समेत परिवार के दो अन्य लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:- Ballia Crime News: सपा नेता की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, सात साल बाद मिला न्याय

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता सुमेर सिंह हत्याकांड के सात साल पुराने मामले में चार आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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