Edited By Ajay kumar,Updated: 14 Nov, 2019 10:44 AM
यूपी के सपा सांसद आजम खान के खिलाफ कोर्ट ने एडीजी 6 द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं पंजाब केसरी के संवाददाता ने जब सरकारी वकील रामअवतार सैनी से बात की तो उन्होंने आजम खान के खिलाफ...
रामपुर: यूपी के सपा सांसद आजम खान के खिलाफ कोर्ट ने एडीजी 6 द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं पंजाब केसरी के संवाददाता ने जब सरकारी वकील रामअवतार सैनी से बात की तो उन्होंने आजम खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की पुष्टि की। 4 अप्रैल 2019 को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा प्रशासन से रोड शो करने की अनुमति मांगी गई थी। जिसपर शासन द्वारा उन्हें दोपहर 12:00 से रात्रि 8:00 तक की अनुमति दी गई थी। लेकिन जो निर्धारित समय अवधि थी उस अवधि के बाद बी रोड शो किया गया। उस समय के उड़न दस्ते के प्रभारी डॉ पवन कुमार द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
बता दें कि इसमें सांसद आजम खान को और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को अभियुक्त बनाया गया था। जिसमें अखिलेश कुमार द्वारा न्यायालय से अपनी जमानत करा ली गई। लेकिन आजम खान ने संबंध प्राप्त होने तथा बीडब्लू वारंट जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए आज न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
सरकारी वकील रामअवतार सैनी ने कहा इसमें सपा सांसद आजम खान की परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि गैर जमानती वारंट का मतलब गिरफ्तारी वारंट होता है। वकील ने बताया कि पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। वहीं इस मामले पर न्यायालय ने अगली तारीख 26 नवंबर की डेट निर्धारित की है। अब देखना यह होगा कि 26 नवंबर को आजम खान न्यायालय में उपस्थित होते हैं या नहीं।