संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: अवैध मजार ध्वस्त, अब तक 100 हेक्टेयर सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त

Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Jun, 2026 08:08 AM

bulldozers run on illegal shrine built on government land in sambhal

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर बनाई गई एक मजार को शुक्रवार को ध्वस्त कर भूमि को कब्जामुक्त करा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, गुन्नौर तहसील के बाघऊ गांव में खेरे वाले बाबा चमन...

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर बनाई गई एक मजार को शुक्रवार को ध्वस्त कर भूमि को कब्जामुक्त करा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, गुन्नौर तहसील के बाघऊ गांव में खेरे वाले बाबा चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ मजार के संबंध में राजस्व विभाग को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी।

तहसीलदार कोर्ट से DM अदालत तक खारिज हुई अपील
लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सभा बाघऊ की ओर से गांव निवासी अजीज के खिलाफ 18 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद कब्जे को अवैध मानते हुए बेदखली के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ अजीज ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की, जिसे तीन जून को खारिज कर दिया गया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि यह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का मामला था। तहसीलदार अदालत ने कब्जे को अवैध पाया। अपील के दौरान संबंधित पक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद अंतिम आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण हटाया गया।

लैंड बैंक मिशन के तहत 100 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त
पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार लैंड बैंक अवधारणा के तहत सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग 100 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। वहीं, मजार के मुतवल्ली अजीज ने दावा किया कि यह मजार 500 से 600 वर्ष पुरानी है और आसपास के गांवों के लोग यहां आते रहे हैं। गुन्नौर के उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने बताया कि संबंधित भूमि पर करीब 5 वर्ष पहले कब्जा कर निर्माण किया गया था। अदालत के आदेश के बाद शुक्रवार को निर्माण हटाकर भूमि को कब्जामुक्त करा लिया गया।

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