Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Feb, 2024 02:00 PM
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Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चली। अब 12 फरवरी को सुबह 10 बजे फिर से इस मामले में सुनवाई ....
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चली। अब 12 फरवरी को सुबह 10 बजे फिर से इस मामले में सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान पहले मंदिर पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने पक्ष रखा फिर मस्जिद पक्ष से एसएफए नकवी ने। मामले की न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की।
मिली जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकवी ने कहा कि 31 जनवरी, 2024 के आदेश के तहत जिला जज ने उस वाद में शुरुआती चरण में मांगी गई अंतिम राहत प्रदान की जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। नकवी ने आगे कहा कि यह आदेश बहुत जल्दबाजी में पारित किया और वह भी उस दिन जब संबंधित न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने जा रहे थे।
बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि रिसीवर की नियुक्ति के लिए और साथ ही देवता की पूजा अर्चना के लिए उनके आवेदन को 17 जनवरी, 2024 को स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी, 2024 को केवल रिसीवर नियुक्त करने के लिए आदेश पारित किया गया और पूजा के लिए प्रार्थना के दूसरे हिस्से पर कोई निर्णय नहीं किया गया जिसका जिक्र 30 जनवरी, 2024 को किया गया और अदालत ने सुनवाई के लिए अगला दिन तय किया और 31 जनवरी को पूजा के लिए आदेश पारित किया गया।