Edited By Ramkesh,Updated: 29 May, 2026 05:59 PM

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री Azam Khan के बेटे Abdullah Azam Khan को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है साथ कोर्ट ने 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है।
रामपपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री Azam Khan के बेटे Abdullah Azam Khan को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है साथ कोर्ट ने 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है।
आप को बता दें कि यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था, जब शहर विधायक Akash Saxena की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान ने दो पासपोर्ट बनवाए थे। मामले की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को उन्हें 7 साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
बचाव पक्ष ने इस फैसले को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है। इस निर्णय के बाद अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है और राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है।
गौलतलब है कि 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आजम के बेटे अब्दुल्ला के एक पैनकार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पैन कार्ड मामले में आजम खां भी आरोपी थे।