Edited By Ramkesh,Updated: 30 Mar, 2023 08:14 PM

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश पिछड़ा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को समायोजित करने हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका के नियमों में संशोधन के लिये बुधवार को अध्यादेश को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के....
लखनऊ, ( अश्वनी कुमार सिंह ): उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश पिछड़ा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को समायोजित करने हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम एवं नगर पालिका के नियमों में संशोधन के लिये बुधवार को अध्यादेश को मंजूरी दी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव के लिए आजअधिसूचना हुई जारी कर दी है। ए.के. शर्मा ने बताया कि मेयर की 8 सीटें आरक्षित की गई है जबकि आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति(एससी) के लिए सुरक्षित की गई है। शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। शर्मा ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी।

गौरतलब है कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यूपी में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी थी। शीर्ष अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को दो दिनों के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने का भी आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार द्वारा गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। उल्लेखनीय है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत शामिल हैं।