Edited By Anil Kapoor,Updated: 06 Jul, 2024 07:42 PM

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एवं अन्य आरोपी एक स्थानीय सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट)...
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एवं अन्य आरोपी एक स्थानीय सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) में शनिवार को पेश हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की है। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने यहां एक न्यूज एजेंसी को बताया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक और महंत नरसिंहानंद सरस्वती एवं अन्य यहां विशेष एमपी/एमएलए अदालत में पेश हुए।
सिंह ने बताया कि विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की है। उन्होंने बताया कि 21 लोगों पर अगस्त 2013 में नफरत भरे भाषण देने का आरोप है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने अगस्त 2013 में नगला मंडोर पंचायत की बैठक में भाग लिया और अपने भाषणों के माध्यम से हिंसा भड़काई। अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक झड़पों में 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।