Mathura: नाबालिक के अपहरण और बलात्कार के दोषी  परवेज को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

Edited By Mamta Yadav,Updated: 30 Jul, 2022 10:07 PM

mathura parvez sentenced to 10 years rigorous imprisonment for raping minor

उत्तर प्रदेश में मथुरा के अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश न्यायालय (पोक्सो एक्ट) विपिन कुमार ने अपहरण कर बलात्कार करने के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा के अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश न्यायालय (पोक्सो एक्ट) विपिन कुमार ने अपहरण कर बलात्कार करने के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।        

अभियोजन पक्ष की वकील अलका उपमन्यु ने यह जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि पीड़िता की मां वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास खाने की दुकान चलाती है। वहीं वृन्दावन में काम करने के लिए आया कन्नौज निवासी परवेज उसकी दुकान पर खाना खाने जाता था। पीड़िता भी प्राय: अपनी मां के पास आया जाया करती थी। अभियुक्त परवेज एक दिन पीड़िता को रास्ते में ही बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने वहां एक कमरा किराये पर लिया और पीड़िता से दुष्कर्म किया। बाद में जब पीड़िता ने अपने घरवालों को यह कहानी बताई तो पीड़िता की मां ने इस प्रकरण की रिपोर्ट 31 मार्च 2019 को वृंदावन कोतवाली में दर्ज कराई थी।

पुलिस ने उसके विरुद्ध अपहरण और बलात्कार के अलावा पॉक्सो ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर अभियुक्त परवेज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परवेज एवं पीड़िता के धर्म अलग अलग होने के कारण इस प्रकरण को लेकर वृंदावन में काफी तनाव पैदा हुआ था। न्यायाधीश विपिन कुमार ने अभियुक्त परवेज को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 12 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनायी।

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