बाबरी मस्जिद गिराना साजिश नहीं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं दबाने का नतीजाः कल्याण सिंह

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 11 Sep, 2019 11:49 AM

kalyan singh says the demolition of babri masjid is not a conspiracy

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वह अप्रत्याशित और अभूतपूर्व घ...

लखनऊः राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वह अप्रत्याशित और अभूतपूर्व घटना थी। कल्याण सिंह ने कहा कि दिसंबर 1992 की घटना सदियों से दबी हुई करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को दबाने का नतीजा था।
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कल्याण सिंह सहित बीजेपी के 13 नेताओं पर CBI का शिकंजा
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कल्याण सिंह तहत बीजेपी के 13 नेताओं पर सीबीआई ने शिंकजा कसा है। सीबीआई ने कल्याण को मामले में बतौर आरोपी तलब करने की अर्जी दी थी। इस अर्जी पर बुधवार को लखनऊ में सुनवाई होगी। सीबीआई के विशेष जज अयोध्या प्रकरण की आज सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने सीबीआई से कल्याण सिंह के संवैधानिक पद पर न होने का प्रमाण मांगा था। राजस्थान का राज्यपाल होने के चलते सीबीआई कल्याण सिंह को आरोपी नहीं बना पाई थी।

1992 में कल्याण सिंह थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
जानने योग्य है कि वर्ष 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उस समय कल्‍याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई द्वारा तलब किए जाने की अर्जी पर उन्‍होंने कहा, 'मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं। अगर सीबीआई मुझे बुलाती है, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा और जिस भी तारीख को वे मुझे पेश होने के लिए कहेंगे, उस पर पेश हो जाऊंगा। मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा। अदालत में मुद्दा यह है कि एक आपराधिक साजिश थी, जिसमें 12-13 लोगों का नाम था। मैं अदालत के सामने कहूंगा कि कोई साजिश नहीं थी।'

मामले में इन बीजेपी नेताओं को बनाया गया आरोपी
बता दें कि मामले में कल्याण सिंह के अलावा इस केस में पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास, विनय कटियार, सतीश प्रधान, चंपत राय बंसल, विष्णु हरि डालमिया, नृत्य गोपाल दास, सतीश प्रधान, आरवी वेदांती, जगदीश मुनि महाराज, बीएल शर्मा (प्रेम), धर्म दास को आरोपी मानते हुए मुकदमा चलाने की बात कही थी। कल्याण सिंह को छोड़कर बाकी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली हुई है।

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