निर्दोष को जेल भेजने के मामले में बरती गई लापरवाही पड़ी महंगी, हाईकोर्ट ने फतेहपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट को किया तलब

Edited By Ajay kumar,Updated: 06 Aug, 2023 05:37 PM

judicial magistrate of fatehpur summoned for negligence in the case

सात साल से कम की सजा में निर्दोष को जेल भेजने पर मामले में बरती गई लापरवाही के लिए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी 12 सितंबर को इसी मामले में फतेहपुर जनपद के सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार को तलब किया गया है। मालूम हो कि उन्होंने 7 साल...

प्रयागराज: सात साल से कम की सजा में निर्दोष को जेल भेजने पर मामले में बरती गई लापरवाही के लिए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी 12 सितंबर को इसी मामले में फतेहपुर जनपद के सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार को तलब किया गया है। मालूम हो कि उन्होंने 7 साल से कम सजा में एक निर्दोष को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था।

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पिछली सुनवाई में तत्कालीन एसपी, फतेहपुर राजेश कुमार सिंह, तत्कालीन इंस्पेक्टर खखरेरू अमित कुमार व दारोगा मनोज कुमार यादव को कोर्ट ने इस मामले में सफाई के लिए व्यक्तिगत तौर से 7 अगस्त को तलब किया है। कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन एसपी ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक, खखरेरू समेत मामले के जिम्मेदार लोगों को कोर्ट में हाजिर करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद एसपी राजेश कुमार सिंह पदोन्नति लेकर एटा जनपद के एसएसपी बना दिए गए।

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गौरतलब है कि वादी के खिलाफ बीती 9 मई 2023 को खखरेरू थाने में विपक्षी उमेश सिंह व विजय देवी से पैसे लेकर थानाक्षेत्र के तक्कीपुर कठरिया निवासी आनंद सिंह उर्फ बाबू सिंह के खिलाफ 4 फर्जी मुकदमे दर्ज किए और गिरफ्तारी भी की गई, जबकि सारे मामले 7 साल से कम की सजा के थे, जिनका निस्तारण न्यायालय में होना चाहिए और पहली बात तो केस ही बनावटी थे और दूसरे जेल भेजे जाने वाली धाराएं भी नहीं थी, लेकिन सभी जिम्मेदारों ने पद का दुरुपयोग किया।

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