मामूली विवाद में पति बना हैवान, चाकू मारकर पत्नी को किया घायल

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Jan, 2023 01:16 PM

husband became a monster in a minor dispute injured his wife by stabbing her

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर शराबी पति ने मामूली विवाद में पत्नी को चाकू मार दिया।  इस दौरान पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों को...

महोबा: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर शराबी पति ने मामूली विवाद में पत्नी को चाकू मार दिया।  इस दौरान पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों को देखकर आरोपी पति मौके से फरार होगा। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से पीड़िता को अस्पताल पहुंचा। जहां पर उसका इलाज चल रहा है।

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जानकारी के मुताबिक मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण सागर का है। कल्याण सागर मोहल्ले का है जहां पर शराबी पति ने अपनी पत्नी को चाकू गोदकर लहूलुहान कर डाला। बताया जाता है कि कल्याण सागर मोहल्ले में रहने वाले दिलीप मुख्यालय में रहकर मजदूरी का काम करता है और शराब का भी आदी है। बताया जाता है कि उसकी पत्नी आज गांव से घर आई हुई थी। पति पत्नी से शराब के पैसे मांग रहा था इस दौरान दोनों में कहा सुनी हो गई। जिससे नाराज पति ने पत्नी को पर चाकुओं से हमला बोल दिया। पड़ोसियों ने बताया पत्नी गंभीर रूप से हमले में घायल हो गई है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी पति घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घायल पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपी पति की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार उसे जेल भेज दिया जागएा। फिलहाल  मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 ये भी पढ़ें:-  किशोरी के Kidnap और Rape मामले में मां-बेटा दोषी करार, अब मिली ऐसी सजा की पूरी उम्र रहेगा पछतावा

गोंडा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोंडा (Gonda) जिले की एक अदालत (Court) ने एक किशोरी (Teen) को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में एक युवक (Young man) और उसकी मां (Mother) को शनिवार को दोषी करार दिया। अदालत (Court) ने युवक को 14 साल के सश्रम कारावास और 17 हजार रुपए (Rupees) के जुर्माने (Fine), जबकि मां (Mother) को 3 साल के कारावास और 5 हजार रुपए (Rupees) के अर्थदंड की सजा (Punishment) सुनाई।

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