सौतेली बेटी के साथ पहले पिता ने किया दुष्कर्म, फिर मां ने देह व्यापार में धकेला.... कोर्ट ने दंपत्ति को सुनाई 20 साल की सजा

Edited By Ramanjot,Updated: 18 Oct, 2026 10:22 AM

husband and wife sentenced to 20 years for r ping stepdaughter

सौतेले पिता ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जबकि सौतेली मां ने उसे देह व्यापार में धकेल दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।

मुजफ्फरनगर: यूपी में मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेलने के मामले में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। एक शासकीय अधिवक्‍ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

शासकीय अधिवक्‍ता विक्रांत राठी ने को बताया कि विशेष न्यायाधीश मंजुला भलोटिया ने दोषियों सतीश और बबली पर 53-53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। 

राठी के अनुसार, यह घटना छह अक्टूबर 2021 को जिले के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में हुई थी। उन्होंने बताया कि सौतेले पिता ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जबकि सौतेली मां ने उसे देह व्यापार में धकेल दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सजा सुनाई। 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!