प्रयागराज हिंसा: बुलडोजर की कार्रवाई पर SC में हुई सुनवाई, यूपी सरकार से तीन दिन में मांगा जवाब

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Jun, 2022 02:32 PM

hearing in the supreme court on the action of the bulldozer

उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिनमें...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछले सप्ताह राज्य में हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को अवैध रूप से गिराया गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना चाहिए, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है। न्यायालय ने कहा, हर चीज़ निष्पक्ष होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कानून के तहत प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

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