UP Crime News: नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच वर्ष की कैद

Edited By Ramkesh,Updated: 02 Jun, 2024 02:39 PM

five years imprisonment to the accused of committing indecent acts with

उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली 10-वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ अश्‍लील हरकत करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई और सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)...

 भदोही: उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली 10-वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ अश्‍लील हरकत करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई और सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वर नाथ पांडेय ने बताया कि यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से जुड़े मामलों की विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को ऑटो चालक रविशंकर (21) को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

जुर्माना न भरने पर दोषी को डेढ़ साल की होगी अतिरिक्त कारावास
डोगरा ने जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को डेढ़ साल अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। घटना के संबंध में डोगरा ने बताया कि जिले के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची को स्कूल लाने-ले जाने का जिम्मा कांसापुर निवासी ऑटो चालक रवि शंकर को दिया गया था। उन्होंने बताया कि तीन अक्टूबर 2023 को रवि बच्ची को स्कूल न ले जाकर एक नहर के पास ले गया और उसे मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसकी जानकारी बच्ची ने प्रिंसिपल को दी और चालक के साथ घर वापस जाने से इनकार कर दिया।

 पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को मिली सजा 
उन्होंने बताया स्कूल बस से घर पहुंची बच्ची के पहुंचने की खबर से ऑटो चालक रवि ने परिवार को इस घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि मामले में बच्ची की दादा की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) (महिला के साथ अश्लील हरकत), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की गयी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और प्रभावी पैरवी के बाद शनिवार को आरोपी को सजा सुनायी गयी। 

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