Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 11 Oct, 2019 10:46 AM
दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता एवं परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए गुरुवार को अदालत से सात दिन का समय मांगा। पीड़िता के साथ भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में कथित तौर पर दु...
नई दिल्लीः दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता एवं परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए गुरुवार को अदालत से सात दिन का समय मांगा। पीड़िता के साथ भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। उच्चतम न्यायालय ने 28 जुलाई को सड़क हादसे में पीड़िता के घायल होने के बाद उसे एवं परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराई थी।
इस हादसे में पीड़िता के परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई थी जबकि उसका वकील घायल हुआ था। मामले से जुड़े वकील ने बताया कि डीसीडल्ब्यू ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में हो रही सुनवाई के दौरान जानकारी दी कि उसने परिवार और सुरक्षाकर्मियों के लिए कुछ मकानों को देखा है लेकिन अंतिम फैसला लेने के लिए कुछ समय की जरूरत है। यह सुनवाई बंद कमरे में हो रही है।
अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जय प्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक को पीड़िता और उसके परिवार को अगले आदेश तक हॉस्टल में रखने का निर्देश दिया। अभी वह वहीं है। इससे पहले अदालत ने डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष को आवास की जरूरतों का आकलन करने के लिए दो परामर्शदाताओं की टीम बनाने को कहा था। यह निर्देश अदालत ने पीड़िता के वकील यह कहने पर दिया था कि कोई मकान मालिक इतनी कम अवधि और मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए पीड़ित परिवार को अपना घर किराये पर देने को तैयार नहीं है।