Edited By Imran,Updated: 11 Mar, 2025 05:38 PM

यूपी के महाराजगंज जिले में भाजपा के पूर्व नेता राही मासूम रजा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि हत्या, दुष्कर्म व छेड़खानी मामले में कोर्ट ने भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष राही मासूम रजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।...
महराजगंज: यूपी के महाराजगंज जिले में भाजपा के पूर्व नेता राही मासूम रजा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि हत्या, दुष्कर्म व छेड़खानी मामले में कोर्ट ने भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष राही मासूम रजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
इतना ही नहीं इस मामले में शामिल सिपाही आबिद अली व एक अन्य सहयोगी गुड्डू सेवईवाला उर्फ मुमताज शाह को 4-4 साल कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट की तरफ से दोनों आरोपियों पर 3-3हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सिपाही आबिद अली व सहयोगी गुड्डू पर मामले को मैनेज कराने के आरोप में कार्रवाई हुई।
कोर्ट में पेश आरोप पत्र के अनुसार, संतकबीर नगर जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र निवासी दुकानदार अपनी चार बेटियों और एक आठ वर्षीय बेटे के साथ महराजगंज शहर में भाजपा नेता राही मासूम रजा के घर में किराये पर रहता था। आरोप है कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदार की बड़ी बेटी के साथ 28 अगस्त 2024 को राही मासूम रजा ने दुष्कर्म किया था। वहीं, छोटी बेटी के साथ भी लगातार छेड़खानी कर रहा था। पीड़ित व्यापारी ने जब इस कृत्य का विरोध किया तो आरोपित ने उसकी पिटाई कर दी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 31 अगस्त को उसकी मौत हो गई।
तत्कालीन सीओ अजय सिंह चौहान की जांच-पड़ताल के बाद पांच सितंबर को मृतक की बड़ी बेटी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित भाजपा नेता के विरुद्ध हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़, एससी-एसटी व पाक्सो एक्ट के तहत आईपीसी की धाराओ में मुकदमा दर्ज किया था।